Grab the widget  Get Widgets

ADS RING

tag

bid

chi

Tuesday 10 April 2018

income tax department change rule on form 60

income tax department change rule on form 60:



'via Blog this'नई दिल्‍ली। अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और आप कोई ऐसा ट्रांजैक्‍शन करना चाहते हैं जिसके लिए पैन जरूरी है तो आपको अलर्ट रहना होगा। आप फार्म 60 भरके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वित्‍तीय वर्ष में एक से अधिक ऐसा ट्रांजैक्‍शन करते हैं जिसके लिए आपको फार्म 60 भरने की जरूरत पड़ती है तो आपके सारे लेन देन की जानकारी मोदी सरकार के पास पहुंच जाएगी। फार्म 60 की सुविधा ऐसा लोगों के लिए है जिनकी सालाना इनकम टैक्‍स छूट की सीमा यानी सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है। अगर आपकी इनकम इससे ज्‍यादा है और आप फार्म 60 भरते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।


इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपको इसके लिए नोटिस भेज सकता है और जांच पाया गया कि आप गलत तरीके से फार्म 60 भर रहे हैं और आप टैक्‍स की चोरी कर रहे हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। 

सरकार के पास जमा होगा ट्रांजैक्‍शन का ब्‍यौरा 



चार्टर्ड अकाउंटैंट (सीए) संगीत गुप्‍ता ने moneybhaskar.com को बताया कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई व्‍यक्ति जिसके पास पैन नही है ऐसा ट्रांजैक्‍शन करता है जिसमें पैन कोट करना जरूरी है तो उसे फार्म 60 पेपर फार्म में इलेक्‍ट्रॉनिक फार्म में सबमिट कराना होगा। उसे फार्म 60 में उस ट्रांजैक्‍शन की डिटेल भी देनी होगी। अगर एक ही व्‍यक्ति एक वित्‍तीय वर्ष में कई बार फार्म 60 के जरिए ट्रांजैक्‍शन करता है तो फार्म 60 कलेक्‍ट करने के लिए जिम्‍मेदार व्‍यक्ति को पहले के ट्रांजैक्‍शन की डिटेल लेकर सरकार के पास जमा करानी होगी। इस तरह से अगर कोई व्‍यक्ति फार्म 60 के जरिए एक फाइनेंशियल ईयर में कई ट्रांजैक्‍शन करता है तो सरकार के पास यह सारा डाटा इकठ्ठा हो जाएगा। 

इलेक्‍ट्रॉनिक फार्म में जमा करा सकेंगे फार्म 60 

अब इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने पेपर के साथ इलेक्‍ट्रॉनिक फार्म में भी फार्म 60 जमा कराने की सुविधा दी है। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। अगर कोई व्‍यक्ति इलेक्‍ट्रॉनिक फार्म में फार्म 60 पोर्टल पर सबमिट कराता तो उसके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी के जरिए वह इसे वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा वह फिंगर प्रिंट से आधार बेस्‍ड वेरीफिकेशन भी करा सकता है। अगर कहीं पर इलेक्‍ट्रॉनिक तौर पर फार्म 60 जमा कराने की सुविधा नहीं है या तकनीकी दिक्‍कतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे पेपर फार्म फार्म 60 जमा कराने की छूट मिलेगी। 

सरकार पूछेगी सवाल 

सीए संगीत गुप्‍ता के मुताबिक पहले ऐसे लोगों के ट्रांजैक्‍शन की जांच नहीं हो पाती थी जिनके पास पैन नंबर नहीं होता था और जो फार्म 60 के जरिए ट्रांजैक्‍शन करते थे। लेकिन अब अगर एक व्‍यक्ति एक ही फाइनेंशियल ईयर में फार्म 60 के जरिए कई ट्रांजैक्‍शन करेगा तो उसकी डिटेल सरकार के पास पहुंच जाएगी। तो सरकार ऐसे लोगों से पूछ सकती है कि आपने जो ट्रांजैक्‍शन किए हैं उसके लिए पैसा कहां से आया। आप की इनकम कितनी है। अगर सरकार की जांच में यह पता चलता है कि इस व्‍यक्ति की इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है तो उसे टैक्‍स के साथ पेनल्‍टी भी देनी पड़ सकती है। 

आगे पढें- फार्म 60 का हो रहा है मिस यूज 

और देखने के लिए नीचे की स्लाइड क्लिक करें

Trending

10 of 20
 
NEXT STORY

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

add this

chi list unit

page no

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

otic

cashyork

Website Monitoring - InternetSupervision.com

a brit

Your Ad Here